प्रदेश में राशन वितरण में सुधार: ई-केवाईसी अनिवार्य, फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई
प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में बदलाव, ई-केवाईसी अनिवार्य, फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई। 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाएं, अन्यथा 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा।
प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को सुधारने और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। अब राशन प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यदि लाभार्थियों ने 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, तो उन्हें 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिया जाएगा।
सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवानी होगी। इधर, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे।
3 सवालों में समझिए, कौन होगा योजना से बाहर, किसे मिलेगा राशन…
1. बिना ई-केवाईसी कब तक मिलेगा राशन? खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी। सितंबर में बिना ई-केवाईसी के राशन दिया जा रहा है। अगले महीने ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने का विकल्प खुला रहेगा। 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
2. ई-केवाईसी के लिए क्या करना होगा? गोदारा ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी को किसी भी राशन दुकान पर जाकर थंब इम्प्रेशन का प्रोसेस पूरा करवाना होगा। इससे लाभार्थी से जुड़ी पूरी जानकारी विभाग के पास आ जाएगी। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा।
ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों की जगह जरूरतमंदों को जोड़ा जाएगा। अभी कई लोग जो ज्यादा आय वाले हैं, वे ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। ई-केवाईसी की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बाहर होंगे। गांवों में सरपंच, स्कूल प्रिंसिपल और गणमान्य लोगों की कमेटी बनाकर वंचित लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
3. कौन योजना से बाहर होगा? गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा में अब इनकम टैक्स देने वालों और फोर व्हीलर मालिकों के नाम बाहर किए जाएंगे। इसके लिए इनकम टैक्स और परिवहन विभाग को लेटर लिखकर इसकी लिस्ट मांगी गई है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमिर्शयल वाहन को छूट दी गई है और इनके मालिकों के नाम बाहर नहीं होंगे।
86 लाख लोगों ने अभी तक नहीं कराया ई-केवाईसी अभी खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची है। इनमें से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। यानी करीब 86 लाख लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लोगों की सीलिंग है, इससे ज्यादा लोग योजना में लाभार्थी नहीं हो सकते।